केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा को बढ़ा दिया है। यह निर्णय जीएसटी पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण लिया गया है। अब, मासिक जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है, जबकि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वालों के लिए यह तिथि 15 जनवरी 2025 है।
इसके साथ ही, मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 22 जनवरी 2025 कर दी गई है। क्वार्टरली जीएसटीआर-3बी फाइल करने वालों के लिए यह तिथि राज्य के आधार पर 24 या 26 जनवरी 2025 होगी।
चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांक सिंघला ने कहा, “यह राहत की बात है! तकनीकी समस्याओं के कारण कई करदाताओं को समय पर फाइलिंग में कठिनाई हो रही थी। यह विस्तार हमें बिना किसी दंड के तनाव मुक्त होकर अपनी फाइलिंग पूरी करने का अवसर देता है।”
जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों की समय सीमा को बढ़ाना आवश्यक था। जीएसटीआर-1 रिटर्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरा जाता है, और इसी डेटा के आधार पर खरीदारों का जीएसटीआर-2बी ऑटो-पॉपुलेट होता है। इसके बाद खरीदार अपने खरीद डेटा के साथ इस डेटा का मिलान करके जीएसटीआर-3बी फाइल करते हैं ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकें।
जीएसटी नेटवर्क ने पहले ही तकनीकी समस्याओं की पुष्टि की थी और उम्मीद जताई थी कि पोर्टल दोपहर 12 बजे तक कार्यशील हो जाएगा। करदाताओं को इन समस्याओं के कारण हुई असुविधा के लिए धन्यवाद दिया गया है।
इस प्रकार, करदाताओं को अब अधिक समय मिल गया है ताकि वे अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग बिना किसी तनाव के कर सकें।